सीडी कांड में भूपेश बघेल बरी, आरोप साबित न हो सके – पर्याप्त सबूत की कमी
विशेष सीबीआई अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 2017 के चर्चित सेक्स सीडी कांड में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इसमें कथित तौर पर भाजपा के एक पूर्व मंत्री शामिल थे।
बघेल के वकील ने बताया कि मंगलवार को विशेष मजिस्ट्रेट (सीबीआई) भूपेश कुमार बसंत ने पूर्व सीएम की आरोपमुक्ति याचिका पर विचार किया और उन्हें राहत प्रदान की। वकील ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने पाया कि मामले में दायर आरोपपत्र में बघेल के खिलाफ लगाए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। बघेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में सत्यमेव जयते लिखकर अपनी खुशी का इजहार किया।

राशिफल 24 जुलाई 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना बनी आर्थिक संबल
बाल श्रम पर जीरो टॉलरेंस, हर मुक्त बच्चे के पुनर्वास पर होगा विशेष फोकस
महिला एशियन चैंपियनशिप की तैयारियों को लेकर मंत्री सारंग नाथुबरखेड़ा अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का किया निरीक्षण
समान नागरिक संहिता को व्यापक जनसमर्थन
माँ चन्द्रहासिनी आरोग्य धाम बनेगा जनसेवा का नया केंद्र : वित्त मंत्री ओपी चौधरी
धमतरी जिले में 200 एकड़ से बढ़ाकर 600 एकड़ तक औषधीय खेती के विस्तार का लक्ष्य
मध्यप्रदेश पुलिस की साइबर अपराधियों पर लगातार कार्रवाई
इंदौर और विकास हैं एक दूसरे के पर्याय : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
कृषि में छत्तीसगढ़ का नया अध्याय बनाया धमतरी जिले ने