फिक्स रायलटी के रेत खनन नियम को हाईकोर्ट ने किया निरस्त
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना खनन किया जिन ठेकेदारों पर फिक्स रॉयल्टी लगाने का नियम बनाया था। उसको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस नियम के निरस्त हो जाने से इसका फायदा रेत ठेकेदारों को होने जा रहा है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेत खनन परिवहन भंडारण एवं व्यापार नियम के दो प्रावधान को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने फिक्स रॉयल्टी के नियम को असंवैधानिक मानते हुए इसे निरस्त करने का फैसला दिया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने नर्मदापुरम जिले के एक रेत ठेकेदार आरके ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की याचिका पर यह फैसला दिया है। उल्लेखनीय है,मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 की नई रेत नीति में ठेका अवधि में फिक्स रॉयल्टी वसूल करने का नियम बनाया था। हाईकोर्ट के इस फैसले से रेड खनन करने वाले ठेकेदारों को राहत मिलेगी।

ग्राम माकड़ी में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने स्वयं अपना स्वगणना फॉर्म भरा
सामूहिक विवाह समाज में समानता, सादगी और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने का अनुकरणीय माध्यम : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
माओवाद के बाद विकास की नई राह: पुसपाल बनेगा ईको-टूरिज्म हब
मातृ मृत्युदर एवं शिशु मृत्युदर को कम करने में सभी की सहभागिता आवश्यक - उप मुख्यमंत्री शुक्ल
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सिंहस्थ 2028 में सनातन का वैभव दुनिया को दिखेगा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
बस्तर के लिए खुलेगा वैश्विक द्वार, 4 घंटे में पूरा होगा समंदर तक का सफर