कैरी बैग के ग्राहक से लिए पैसे, ठोका 35 हजार रुपए का जुर्माना
मुंबई । लखनऊ में एक निजी रिटेल स्टोर में किए गए कैरी बैग शुल्क के अपराध पर जिला उपभोक्ता फोरम ने कठोर कार्रवाई की। ग्राहक से 18 रुपए कैरी बैग के नाम पर वसूलते समय रिटेल स्टोर को 35 हजार 18 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिला उपभोक्ता फोरम में यह मामला दर्ज किया गया था जब एक ग्राहक ने शॉपिंग सेंटर में एक कैरी बैग को खरीदने पर 18 रुपए की मांग पर विरोध किया था। ग्राहक के अधिवक्ता ने बताया कि उनके क्लाइंट को वसूला गया धन वापस करने के लिए उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी। जिला उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक के पक्ष में अदालती फैसले किया और कहा कि कैरी बैग का शुल्क जबरदस्ती वसूला नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त, रिटेल स्टोर पर 18 रुपए के वसूले के साथ साथ 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस फैसले से ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

अंबिकापुर छात्रा सुसाइड केस में बड़ा मोड़, परिजनों के आरोप पर NSUI नेता पर FIR
एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम का बड़ा फैसला, नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से किया इनकार
हेमंत खंडेलवाल ने मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा खरीदी, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश
कोहली के शरीर पर बने टैटू का क्या है राज? स्याही का हर निशान बताता है अलग पहचान
एशिया कप फाइनल का ड्रामा अभी खत्म नहीं, ट्रॉफी विवाद पर फिर आमने-सामने BCCI और नकवी
‘सामाजिक चुनौतियों को समझें युवा’, RSS के प्रदीप जोशी ने सुरक्षा को लेकर किया जागरूक
भोपाल में 40 पासपोर्ट ने बढ़ाई चिंता, एयरपोर्ट और सीपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
प्रसूता को नहीं मिली एंबुलेंस, दर्द से कराहती महिला को पिकअप से अस्पताल ले गए परिजन
Gen-Z से राहुल गांधी का पुराना कनेक्शन, पांच साल पहले इंदौर में शो के जरिए की थी बातचीत
बॉलीवुड में नई जोड़ी का कमाल! मोहित सूरी और रामू लेकर आ रहे हैं रोमांटिक गैंगस्टर ड्रामा